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न्यायालय परिसरों के 100 मीटर के भीतर धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन वर्जित होगा। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने समस्त उपजिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी एवं नगर निकायों को निर्देशित किया है कि वे न्यायालय परिसरों से 100 मीटर की परिधि के बाहर निर्धारित स्थलों को धरना-प्रदर्शन हेतु चिन्हित करना सुनिश्चित करें।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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