Almora: गांजा तस्करी के चलते युवक को 10 साल का कारावास
अदालत ने गांजा तस्करी मामले में अभियुक्त को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।और इसके साथ ही एक लाओ रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
गांजा तस्करी के एक मामले में जिला सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डे की अदालत ने फैसला सुनाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि मामला जनवरी 2023 का है। प्रभारी थानाध्यक्ष मनोज कुमार टीम के साथ कठपतिया तिराहे के पास गश्त पर थे। इस दौरान सराईखेत से एक वाहन आता दिखाई दिया। वाहन की तलाशी लेने पर दो कट्टों में साढ़े 11 और साढ़े दस का कुल 22 किलो गांजा बरामद हुआ।
पुलिस ने अभियुक्त त्रिलोक सिंह निवासी भिकियासैंण के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जिसके बाद मामला न्यायालय में पहुंच गया । अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। गवाहों को सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को गांजा तस्करी का दोषी पाया। अभियुक्त को दस साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई।
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