भारतीय किसान-सांघ परिसंघ (सिफा) का एक दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शनिवार 28 मई 2023 को सुबह 9.30 बजे नीला कैंपस, सिरुमलाई जिला डिंडीगुल, तमिलनाडु में सिफा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटिल की अध्यक्षता में शुरू हुआ।
इस अधिवेशन का आयोजन भारतीय किसान-सांघ परिसंघ तमिलनाडु के अध्यक्ष गुरुसामी धर्मार ने किया था।इस अधिवेशन में देश भर के विभिन्न राज्यों और तमिलनाडु के किसान संगठनों के प्रमुख मौजूद थे।
सम्मेलन में के.सोमशेखर राव अध्यक्ष सिफा तेलंगाना, ए.के.डिव्हिजन नारियल उत्पादक संघ केरल, सेवा सिंह आर्य भारतीय किसान संघ हरियाणा, अशोक बलियान किसान कल्याण संघ उत्तर प्रदेश, धर्मेंद्र मलिक भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश, सीएसआर कोठी रेड्डी किसान संघ आंध्र प्रदेश, अनिल घनवट स्वतंत्र भारत पार्टी महाराष्ट्र, के. नरसिम्हा नायडू हल्दी किसान संघ तेलंगाना, डॉ. मांगीलाल चोपडे मराठा फेडरेशन हरियाणा, सीमा नरोड महिला अघाड़ी स्वतंत्र भारत पार्टी, तमिलनाडु राज्य किसान नेता पीके देवसिंगमणि अध्यक्ष अखिल भारतीय हल्दी किसान संघ, पीके अय्याकन्नू तिर्ची, जीएस धनपट्टी फार्म्स फोरम इंडिया, आर. शंकरैया टीयूए एसोसिएशन, टी गोविंदन यूनाइटेड फार्मर्स एसोसिएशन तमिलनाडु, एम. इलंगोवन साउथ इंडियन फार्म एसोसिएशन, एम. श्रवणन, एम.गोपाल रेड्डी, वी.के.स्वामीनाथन, डॉ.जी.पूर्णिमा देवी, वी. राजशेखर, राजा मुहम्मद आदि प्रमुख उपस्थित थे।
बैठक की शुरुआत गुरुसामी धर्मार ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए की। भारत में सभी किसानों की स्थिति एक जैसी है।
1.एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य)
2) देश ने 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक साल के भीतर यानी 18 जून 1951 को किसानों के संपत्ति के मूल अधिकार को हटाते हुए संविधान में संशोधन किया। संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़कर सभी किसान विरोधी कानूनों को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अधिनियम जो 9वीं अनुसूची में हैं। उस कानून के विरुद्ध उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। इस व्यवस्था में आवश्यक वस्तु अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम जैसे लगभग 284 कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिससे किसानों के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए इस बैठक में इन किसान विरोधी कानूनों को हटाने का संकल्प लिया गया है. सर्वसम्मति से पारित किया जा रहा है।
3) भारत सरकार ने चीनी उद्योग पर दूरी की शर्त लगा दी है जो दुनिया या भारत के किसी भी व्यवसाय में नहीं मिलती है। दो चीनी फैक्ट्रियों के बीच 15 किमी की दूरी रखकर भ्रष्ट व निकम्मे फैक्ट्री मालिकों को सुरक्षा मिल रही है कि कोई तीसरा उनके बीच नहीं आएगा. महाराष्ट्र में दो चीनी मिलों के बीच की दूरी 25 किमी रखी गई है। यह दूरी आवश्यकता इथेनॉल संयंत्रों पर भी लागू होती है। वैसे तो महाराष्ट्र में 200 फैक्ट्रियां हैं, लेकिन ये फैक्ट्रियां 25 परिवारों के नियंत्रण में हैं. महाराष्ट्र में किसानों को उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात राज्यों की तुलना में 1000 से 1500 रुपये प्रति टन कम मिल रहा है। सभी फैक्ट्रियां एक जैसा एफआरपी दे रही हैं। साथ ही पिक एवरेज की जगह एवरेज रिकवरी रखकर 8% रिकवरी बेस बढाकर 10.5% किया जा रहा है और 3% रिकवरी का कम भुगतान किया जा रहा है. वैधानिक न्यूनतम मूल्य अधिनियम में संशोधन करके। उसमें आपराधिक प्रावधान को हटाकर। पूरक राशि में 50% राशि के प्रावधान को छोड़कर। किसानों को लूटा जा रहा है। ऐसे में अगर वे दूसरी चीनी फैक्ट्री बनाना भी चाहें तो दूरी की स्थिति के चलते दूसरी फैक्ट्री नहीं बना सकते। आज बहुत से युवा उद्यमी आगे आ रहे हैं क्योंकि भारत सरकार ने इथेनॉल को अच्छी कीमत दी है। इथेनॉल उद्योग के लिए भी 25 किमी की दूरी की शर्त लागू करके। पूरे महाराष्ट्र के उद्यमिता की हत्या कर दी गई है। दूरी की स्थिति के कारण पूरे देश में एक नया कारखाना स्थापित नहीं किया जा सकता है। इस बैठक में सभी के बीच यह संकल्प लिया जा रहा है कि दो चीनी मिलों और इथेनॉल परियोजना के बीच की दूरी की शर्त को हटाया जाए.
29 मई, 2023 को IGSR हॉल, गांधी मेमोरियल म्यूजियम, मदुरै में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही। साथ ही, जैसा कि इस बैठक में तय किया गया है, अगले राज्य में एक बैठक होगी और कृषि मंत्री और भारत के उद्योग और व्यापार मंत्री के साथ एक बैठक होगी, जिसमें किसानों पर प्रतिबंध हटाने पर चर्चा की जाएगी।
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