47 साल पुराने बैंक धोखाधड़ी मामले में दोषी को CBI ने किया गिरफ्तार
देहरादून। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 47 साल पुराने बैंक धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से फरार चल रहे सतीश कुमार आनंद को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। सतीश कुमार आनंद पर बैंक ऑफ इंडिया से 5.69 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप था।सीबीआई के अनुसार, मामला 5 मई 1978 को दर्ज किया गया था, जिसमें तत्कालीन बैंक शाखा प्रबंधक के साथ सतीश कुमार आनंद और अशोक कुमार पर मिलकर बैंक से गबन करने की साजिश रचने का आरोप था। जांच में पता चला कि 1977 में शाखा प्रबंधक ने सतीश के साथ मिलकर जाली रसीदें और बिल पेश किए, ताकि एक निजी कंपनी को फर्जी ऋण दिया जा सके। इस तरह बैंक को 5.69 लाख रुपये का नुकसान हुआ।19 जून 1985 को कोर्ट ने सतीश कुमार आनंद और अशोक कुमार को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल के कठोर कारावास तथा 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी, जबकि तत्कालीन शाखा प्रबंधक को बरी कर दिया गया था। फैसले के तुरंत बाद सतीश कुमार आनंद फरार हो गया था।सीबीआई की विशेष टीम ने इस मामले को कभी ठंडे बस्ते में नहीं डाला। लंबे समय से फरार सतीश कुमार आनंद की तलाश में जुटी सीबीआई ने उसे हाल ही में दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी से बैंक धोखाधड़ी मामलों में कानून के हाथ लंबे होने और दोषियों को किसी भी हालत में सजा दिलाने के सीबीआई के प्रयास स्पष्ट हो जाते हैं।
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