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नैनीताल। हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर में टैक्सी और टैक्सी बाइक चलाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका को निस्तारित कर दिया है। अब बाहरी स्थानों के टैक्सी बाइक और टैक्सी भी नैनीताल में संचालित नहीं होंगी। बता दें कि 2017 के बाद जो टैक्सी नैनीताल में रजिस्टर्ड हुई हैं वे नैनीताल में प्रवेश नहीं कर सकती हैं।
इसी आधार पर कोर्ट ने नैनीताल में टैक्सी बाइक के
संचालन की अनुमति नहीं दी है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांधी एवं न्यायमूर्ति राकेश
थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। टैक्सी चालक प्रवीण बिष्ट और तीन अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल शहर में नैनीताल की टैक्सी पर प्रतिबंध है, जबकि अन्य स्थानों की टैक्सी नैनीताल आ रहीं हैं। इसलिए स्थानीय टैक्सी चालकों को भी छूट दी जाए, लेकिन कोर्ट ने याचिका को अस्वीकार करते हुए शहर में टैक्सी बाइक को भी प्रतिबंध करने का आदेश दिया है। 3 जुलाई 2017 को हाईकोर्ट ने नैनीताल में टैक्सी परमिट को प्रतिबंधित कर दिया था और परमिट में लिखा जा रहा था कि नैनीताल में टैक्सी प्रतिबंध रहेगा।
इस योजना के तहत नैनीताल शहर में कई युवाओं ने टैक्सी बाइक कारोबार किया लेकिन उनके परमिट में लिखा गया कि नैनीताल में यह प्रतिबंधित रहेगा। पर्यटन सीजन के दौरान नैनीताल प्रशासन ने ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की और कई गाडियां सीज कर दीं। भारी जुर्माना भी लगाया। इसके खिलाफ टैक्सी बाइक कारोबारी प्रवीण कुमार, ललित, निखिल, पीयूष साह ने हाईकोर्ट की शरण ली। याचिका में कहा कि उनको कारोबार की अनुमति दी जाए क्योंकि उन्होंने टैक्सी बाइक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ली है। याचिका में कहा गया कि नैनीताल में अन्य शहरों और अन्य राज्यों की गाड़ियां चल सकती हैं लेकिन शहर के लोगों को अनुमति क्यों नहीं।
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