ठग को मिली 170 साल की सज़ा, कई लोगों को बनाया था धोखाधड़ी का शिकार

34 ठगी पर 34 बार सज़ा

मध्य प्रदेश के सागर की एक सत्र अदालत ने कपड़े की फैक्ट्री लगाने के नाम पर 34 लोगों को ठगने के आरोप में एक व्यक्ति को 170 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसमें शामिल कुल राशि ₹ 72 लाख है।

जेल की सजा के अलावा, न्यायाधीश ने गुजरात के तापी निवासी 55 वर्षीय नासिर मोहम्मद उर्फ ​​नासिर राजपूत को अपने प्रत्येक पीड़ित को ₹10,000 का भुगतान करने का आदेश दिया।

जेल की सज़ा देश में सबसे लंबी सज़ा में से एक है; मार्च में, सीहोर (मध्य प्रदेश भी) में एक चिटफंड कंपनी के निदेशक को 250 साल की जेल की सजा सुनाई गई – लेकिन उस मामले में 35 लाख पीड़ित और ₹ 4000 करोड़ शामिल थे।

हर ठगी के लिए अलग अलग दंडित किया गया

जेल की सजा के अलावा, न्यायाधीश ने गुजरात के तापी निवासी 55 वर्षीय नासिर मोहम्मद उर्फ ​​नासिर राजपूत को प्रत्येक पीड़ित को 10,000 रुपये देने का आदेश दिया। मोहम्मद को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दोषी ठहराया गया, जिसमें अधिकतम सात साल की सजा है। इस मामले में मोहम्मद को पांच साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था।

ऊपरी सत्र अदालत के न्यायाधीश अब्दुल्ला अहमद ने अपने फैसले में कहा, ”दोषी ने 34 लोगों को धोखा दिया था। प्रत्येक पीड़ित के संबंध में अलग-अलग दंडित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक पीड़ित के संबंध में आरोपी द्वारा किए गए अपराध की जिम्मेदारी भी अलग-अलग होती है।”

जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने कहा कि पुलिस ने सागर जिले के भैंसा और सदर गांव के निवासियों की 2019 के अंत में शिकायत के बाद मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई की। डिम्हा ने कहा कि अपराधी ने 2018 के अंत में क्षेत्र में आने के बाद स्थानीय लोगों के साथ अच्छे संबंध विकसित किए। उसकी जीवनशैली भव्य थी और उसने कहा कि वह एक कपड़ा कारखाने में निवेश करने के लिए रियल एस्टेट बिक्री से प्राप्त आय का इंतजार कर रहा था। मोहम्मद ने दावा किया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ कर मुद्दे के कारण ₹ 7.85 करोड़ के हस्तांतरण पर रोक लगा दी थी । उन्होंने स्थानीय लोगों को यह भी बताया कि उनके बेटे कंबोडिया, वियतनाम और दुबई में कपड़ों का कारोबार करते हैं। उसके प्रलोभन में आकर कई लोगों ने उनकी फ़ैक्टरी में निवेश किया।

निवेशकों में से एक द्वारा पैसे वापस करने के लिए दबाव डालने के बाद मोहम्मद फरार हो गया। उनका परिवार भी लापता हो गया। उन्हें 19 दिसंबर, 2020 को कर्नाटक के कुलबर्गा से गिरफ्तार किया गया था।

हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ऊपरी अदालत में यह खारिज हो जाएगा। एमपी के सेवानिवृत्त महाधिवक्ता रवि नंदन सिंह ने कहा।“सज़ा मुख्य रूप से समवर्ती है, लगातार नहीं। अगर अपराध की प्रकृति अलग है तो सज़ा लगातार हो सकती है लेकिन इस मामले में यह ऊपरी अदालत में टिक नहीं पाएगा।’

swati tewari

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