यूपीआई लाइट से जुड़े दो नए नियम नवंबर से लागू, जानिए
यूपीआई लाइट से जुड़े दो नए नियम नवंबर से लागू हो गए।इस महीने की शुरुआत से ही ऑनलाइन पेमेंट करान काफी आसान हो गया। दरअसल, अक्टूबर 2024 में हुआ आरबीआई एमपीसी बैठक में यूपीआई लाइट के नियमों को लेकर कुछ फैसले लिए गए।
भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई लाइट ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया है। पहले यूपीआई लाइट यूजर केवल 500 रुपये तक की लेनदेन कर सकते थे। इसके अलावा वॉलेट में केवल 2,000 रुपये का बैलेंस रख सकते हैं। आरबीआई के नियम के अनुसार यूपीआई लिमिट में डेली एक्सपेंस की लिमिट 4,000 रुपये है।
अब आरबीआई ने यूपीआई लाइट में ट्रांजैक्शन लिमिट में 500 रुपये का इजाफा किया है। इसका मतलब है कि एक बार 1,000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। इसके अलावा यूपीआई लाइट वॉलेट बैलेंस को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया है।
यूपीआई लाइट में भी अब बैलेंस एड ऑन करने की झंझट खत्म हो गई है। जी हां, उम्मीद की जा रही है कि यह नियम आज से यानी 1 नवंबर से यूपीआई लाइट में ऑटो-टॉप-अप-फीचर शुरू हो गया है। यूपीआई लाइट वॉलेट में अगर बैलेंस खत्म हो जाता है तो उसे मैन्यूअली फिर से एड करना पड़ता है।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा नए ऑटो-टॉप-अप फीचर के जरिये पेमेंट सिस्टम को आसान बनाना है। यूपीआई लाइट के इस फीचर की जानकारी एनपीसीआई ने 27 अगस्त 2024 को नोटिफिकेशन जारी करके दी थी।
यूपीआई लाइट का बैलेंस अगर एक सीमा से नीचे चला जाता है तो इस फीचर के जरिये ऑटोमैटिक बैलेंस जुड़ जाएगा। यूजर रिचार्ज राशि और बैलेंस लिमिट ही खुद तय करेगा। इस फीचर में एक दिन में केवल पांच बार ही टॉप-अप होगा।
एनपीसीआई के नोटिफिकेशन के अनुसार यूपीआई लाइट के इस फीचर का लाभ उठाने के लिए यूजर को 31 अक्टूबर 2024 तक यूपीआई लाइट ऐप पर इस फीचर को इनेबल करना होगा।
सभी यूपीआई बेस्ड पेमेंट ऐप्स जैसे-Google Pay, PhonePe, Paytm आदि यूपीआई लाइट की सुविधा देती है। यूपीआई लाइट एक तरह का डिजिटल वॉलेट है। इस वॉलेट के जरिये बिना पिन या पासवर्ड के ट्रांजैक्सन करने की अनुमती है। हालांकि, इससे केवल छोटे ट्रांजैक्शन ही किये जा सकते हैं।
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