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हल्द्वानी: घूस लेने में पूर्व लाइनमैन दोषी करार

विद्युत विभाग के पूर्व लाइनमैन को भ्रष्टाचार निवारण अदालत ने घूस लेने का दोषी करार देते हुए गुरुवार को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार विद्युत विभाग के गदरपुर विद्युत वितरण खंड में तैनात तत्कालीन लाइनमैन लालदेव को हल्द्वानी विजिलेंसकी टीम ने वर्ष 2022 में ट्यूबवैल के कनेक्शन के नाम पर 8000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू की गयी। साथ ही नैनीताल के विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा की अदालत में अभियोग चलाया गया। अभियोजन अधिकारी दीपा रानी की ओर से अदालत में 13 गवाह प्रस्तुत किये गये। अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर पूर्व लाइनमैन को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 25000 रुपये जुर्माना लगाया है।

This post was published on 26/07/2024 6:10 AM

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