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Uttarakhand: पिरूल खरीदने के नई दर का आदेश जारी

शासन ने 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पिरूल खरीदने का आदेश जारी कर दिया है। पहले यह तीन रुपये प्रति किलो था। वनाग्नि एक बड़ा कारण चीड़ की पत्ती पिरूल भी है।पिरूल की समस्या से निपटने और पिरूल एकत्रित करने के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वन विभाग लोगों को तीन रुपये प्रति किलो के हिसाब से भुगतान करता था। यह व्यवस्था मई-2023 से लागू थी। अब शासन ने पिरूल के प्रति किलोग्राम दर में बदलाव करने का आदेश जारी किया है। इसमें लोगों को दस रुपये प्रति किलो दिया जाएगा। वन क्षेत्र के अंतर्गत क्रय सीमा 50 करोड़ तय की गई है।

This post was published on 26/02/2025 10:23 AM

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