नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में पंचायत चुनावों पर लगी स्थगन (स्टे) को हटा दिया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया के लिए रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन दिन में काउंटर पेश करने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने नामांकन प्रक्रिया की अंतिम तिथि को तीन दिन बढ़ाने के आदेश भी दिए हैं, ताकि उम्मीदवारों को समुचित समय मिल सके। अब चुनाव आयोग जल्द ही संशोधित तिथियों की घोषणा कर सकता है। इससे पहले की चुनाव प्रक्रिया में थोड़ा बहुत बदलाव संभव है, लेकिन चुनाव अब तय माने जा रहे हैं।
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब मई के अंत तक होंगे संपन्न उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब मई के अंत तक संपन्न हो सकते हैं। सरकार ने पहले इन चुनावों को अप्रैल माह के अंत तक कराने की योजना बनाई थी, लेकिन ऊधमसिंह नगर जिले के दो ब्लॉकों की…
Uttarakhand: तीन बच्चे वाले भी लड़ सकते हैं पंचायती चुनाव, लेकिन Uttarakhand। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट के बीच सरकार ने तीन बच्चों वाले नियमों में लोगों को राहत दे दी है। अब तीन बच्चों वाले लोग भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे, लेकिन यह नियम 25 जुलाई 2019 या उसके…
छात्रसंघ चुनावों की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, छात्रों में रोष उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार के शासनादेश…