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Uttarakhand वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए एकीकृत भर्ती नियमावलियां लागू

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  • राज्य सरकार ने युवाओं के हित में बड़ा कदम उठाते हुए विभिन्न विभागों के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए एकीकृत भर्ती नियमावलियां लागू कर दी हैं।

 

 

गुरुवार को शासन द्वारा जारी अधिसूचनाओं के तहत ‘उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ और ‘उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ लागू कर दी गई है।

 

उप निरीक्षक पदों पर नई नियमावली लागू

गृह विभाग के अधीन वेतन लेवल-7 में उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/ अभिसूचना), प्लाटून कमांडर, गुल्म नायक (PAC/IRB), अग्नि शमन द्वितीय अधिकारी, तथा वेतन लेवल-6 में उप कारापाल, इसके अलावा वेतन लेवल-5 में होमगार्ड विभाग के प्लाटून कमांडर, वन विभाग के वन दरोगा, आबकारी विभाग के आबकारी उप निरीक्षक और युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के अधिकारी के पदों पर यह नियमावली लागू होगी।

 

 

 

सिपाही पदों पर नई नियमावली लागू

‘उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ के अंतर्गत गृह विभाग के आरक्षी पुलिस, PAC, IRB, अग्निशामक, बंदी रक्षक, वन विभाग के वन आरक्षी, आबकारी विभाग के आबकारी सिपाही, परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही तथा सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिवालय/ विधान भवन रक्षक के वेतन लेवल-3 के पदों को शामिल किया गया है।

 

 

 

युवाओं को मिलेगा पारदर्शी और निष्पक्ष अवसर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विभिन्न विभागों में वर्दीधारी पदों की एकीकृत भर्ती व्यवस्था राज्य के युवाओं के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष अवसर सुनिश्चित करेगी। यह कदम राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और सेवा प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने में भी सहायक होगा।

This post was published on 12/09/2025 3:25 AM

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