AI कंटेंट को लेकर ECI ने ज़ारी की एडवाइजरी, अब करनी होगी साफ लेबलिंग
AI से बने कंटेंट और गलत जानकारी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए, भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने सभी नेशनल और राज्य-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को एक सख्त एडवाइजरी जारी की है. इसमें चुनाव कैंपेन में इस्तेमाल होने वाले AI से बदले गए इमेज, ऑडियो और वीडियो पर साफ लेबल लगाने और उन्हें तुरंत हटाने के लिए कहा गया है.
ECI ने X पर यह निर्देश पोस्ट किया है. यह निर्देश ऐसे हाइपर-रियलिस्टिक सिंथेटिक मीडिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है, जो राजनीतिक नेताओं को मनगढ़ंत, चुनावी तौर पर संवेदनशील मैसेज देते हुए दिखा सकता है, जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड खराब हो सकता है और वोटर्स का भरोसा कम हो सकता है.
चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा नकली AI-जेनरेटेड कंटेंट “चुनावी मैदान में लेवल-प्लेइंग फील्ड को खराब कर रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए निष्पक्ष और समान माहौल को बिगाड़ रहा है, जो चुनावों के दौरान राजनीतिक कैंपेन की ईमानदारी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है.AI से बने कंटेंट और गलत जानकारी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए, भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने आज सभी नेशनल और राज्य-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को एक सख्त एडवाइजरी जारी की है. इसमें चुनाव कैंपेन में इस्तेमाल होने वाले AI से बदले गए इमेज, ऑडियो और वीडियो पर साफ लेबल लगाने और उन्हें तुरंत हटाने के लिए कहा गया है.
ECI ने X पर यह निर्देश पोस्ट किया है. यह निर्देश ऐसे हाइपर-रियलिस्टिक सिंथेटिक मीडिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है, जो राजनीतिक नेताओं को मनगढ़ंत, चुनावी तौर पर संवेदनशील मैसेज देते हुए दिखा सकता है, जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड खराब हो सकता है और वोटर्स का भरोसा कम हो सकता है

अनिवार्य लेबलिंग: सभी सिंथेटिक रूप से बनाए गए या AI से बदले गए कैंपेन मटीरियल पर एक साफ, प्रमुख और पढ़ने लायक लेबल होना चाहिए – जैसे “AI-जेनरेटेड,” “डिजिटली एन्हांस्ड,” या “सिंथेटिक कंटेंट” – जो दिखाई देने वाले डिस्प्ले एरिया के कम से कम 20% हिस्से (या ऑडियो के लिए शुरुआती 10% समय) को कवर करे. वीडियो के लिए, लेबल स्क्रीन के ऊपरी आधे हिस्से पर दिखना चाहिए.
ओरिजिन का खुलासा: कंटेंट बनाने वालों को मेटाडेटा या साथ में दिए गए कैप्शन में ज़िम्मेदार एंटिटी का नाम साफ़ तौर पर बताना होगा.
धोखाधड़ी वाले कंटेंट के इस्तेमाल पर रोक: पार्टियों को ऐसा कोई भी कंटेंट पब्लिश करने या फॉरवर्ड करने से रोका गया है जो किसी व्यक्ति की पहचान, रूप या आवाज को उस व्यक्ति की सहमति के बिना गैर-कानूनी तरीके से गलत दिखाता है, अगर इससे वोटर्स को गुमराह करने या धोखा देने का खतरा हो.
उल्लंघनों पर तुरंत कार्रवाई: अगर पॉलिटिकल पार्टियों के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर AI से बनी या बदली हुई इमेज, ऑडियो, वीडियो, गलत जानकारी या मैनिपुलेटेड कंटेंट मिलता है या रिपोर्ट किया जाता है, तो उसे तीन घंटे के अंदर हटा देना होग. एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि जो पार्टियां इसका पालन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
रिकॉर्ड रखना: पॉलिटिकल एंटिटीज को AI-जनरेटेड मटीरियल का डिटेल में इंटरनल रिकॉर्ड रखना होगा, जिसमें बनाने वाले की जानकारी और टाइमस्टैम्प शामिल हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर ECI वेरिफिकेशन किया जा सके.

