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    रामनगर में प्रतिबंधित मांस पकड़ा गया, कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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    रामनगर में प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने के बाद उपजे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस ने इस मामले में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष सहित पांच हिंदूवादी नेताओं और 20 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

     

     

     कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

     

     

    मामला गुरुवार का है, जब ग्राम छोई क्षेत्र में एक पिकअप वाहन में प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने पर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस और वन विभाग के कुछ कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि इस दौरान पिकअप चालक के साथ मारपीट भी की गई थी।

    कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से तहरीर दी गई थी। पहली तहरीर रामनगर के मोहल्ला गुलरघटटी निवासी नूरजहां की ओर से दी गई। उन्होंने बताया कि उनके पति नासिर गुरुवार को बरेली से पिकअप वाहन में भैंस का मांस लेकर रामनगर लौट रहे थे। रास्ते में छोई के पास मदन, राजू रावत, सागर मनराज, पंकज, करन और 20–30 अज्ञात लोगों ने उनके पति को गाड़ी से उतारकर लोहे की रॉड से पीटा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

    पुलिस ने इस तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (साझा अपराध में भागीदारी) और धारा 190 (हमला व चोट पहुंचाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।वहीं, दूसरे पक्ष के ग्राम छोई निवासी करन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने अपने क्षेत्र में एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया, जिसमें मांस होने की सूचना थी। इस दौरान वाहन चालक ने उन पर गाड़ी चढ़ाने और धारदार हथियार से धमकाने की कोशिश की। करन का कहना है कि वाहन पर दो अलग-अलग नंबर प्लेटें लगी थीं। इस आधार पर पुलिस ने वाहन स्वामी और चालक के खिलाफ धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

     

    By swati tewari

    working in digital media since 5 year

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