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देहरादून: उपनल कर्मचारियों के तैनाती वाले पदों पर राज्य का कोई भी विभाग बिना सरकार की अनुमति लिए सीधी भर्ती नहीं कर पाएंगे। कार्मिक विभाग ने सोमवार को सभी विभागों को भर्ती को लेकर दिशानिर्देश जारी किए।
अपर सचिव-कार्मिक गिरधारी सिंह रावत ने कहा कि जिन पदों पर उपनल कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, उन पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजने से पहले विधिवत रूप से न्याय, वित्त एवं कार्मिक विभाग से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति लिए कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। सभी विभागों को इस आदेश का सख्ती से पालन करना होगा। ये आदेश नैनीताल हाईकोर्ट ने कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य मामले में दिए गए फैसले के तहत दिया है।
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