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    आधार सेवाओं के लिए अधिक शुल्क लेने पर 50,000 रुपये का जुर्माना, ऐसे कर सकते है शिकायत

    अब आधार सेवाओं के लिए अधिक शुल्क लेने पर 50,000 रुपये का जुर्माना पड़ सकता हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई UIDAI ) ने ओवरचार्जिंग के दोषी पाए गए ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और उनके खिलाफ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

    आधार सेवाओं तक निष्पक्ष और किफायती पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने ओवरचार्जिंग के दोषी पाए गए ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और उनके खिलाफ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस कदम का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए निष्पक्ष और सुलभ सेवाएं सुनिश्चित करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में इन उपायों का विवरण दिया।

    ज्यादा पैसे तो ऐसे करें शिकायत

    राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि आधार केंद्रों पर दी जाने वाली सर्विस में बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारी को अपडेट करना शामिल है। जिन लोगों से ज्यादा शुल्क लिया गया है, वे टोल फ्री नंबर 1947 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि इसके अलावा आप यूआईडीएआई को एक ईमेल भी लिख सकते हैं।

    मालूम हो कि आधार सेंटर बायोमेट्रिक पहचान सिस्टम में व्यक्तियों के एनरोलमेंट के साथ- साथ उनकी पर्सनल जानकारी को अपडेट (Aadhaar Card Update) करने के लिए जिम्मेदार हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि यूआईडीएआई एनरोलमेंट एजेंसियों के लिए सख्त चयन मानदंड अपनाता है। ऑपरेटर यूआईडीएआई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके लोगों को आधार में एनरोल करता है।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में कठोर परीक्षा और टेस्टिंग प्रोसेस शामिल है।

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