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    उत्तराखंड: पुरोला में लगी धारा 144, लव जिहाद के खिलाफ महापंचायत स्थगित

    कानून तोड़ने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई

    उत्तरकाशी जिले के पुरोला में जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 सीआरपीसी लगाई गई है। लव जिहाद के कथित मामलों को लेकर उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने पुरोला में प्रस्तावित महापंचायत की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

    बता दें कि उत्तरकाशी जिले की पुरोला नगर पंचायत में बीते दिनों पहले समुदाय विशेष के 2 युवक एक स्थानीय दुकानदार की नाबालिग बेटी को भगाने की साजिश रचते पकड़े गए थे. हालांकि, कुछ स्थानीय युवकों ने नाबालिग को भागने से बचा लिया था। लेकिन इसके बाद उत्तरकाशी समेत आसपास के लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और देखते ही देखते बाहरी समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ पुरोला में प्रदर्शन शुरू हो गया, जो अब तक जारी है।

    आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 अधिकारियों को एक क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करती है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बुधवार को कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी. जिला पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हम राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी.जो लोग कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में लव जेहाद और लैंड जेहाद को बक्शा नहीं जाएगा. आज जिस प्रकार से प्रदेश मे अतिक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है. लव जेहाद जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित कर सख्त कानूनी कर्रवाई की जाएगी।

    सीएम ने कहा कि प्रदेश में जल्द समान नागरिक संहिता लागू किया जा रहा है. समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा।

    By swati tewari

    working in digital media since 5 year

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