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    तंबाकू पैकिंग मशीनरी को अधिकारियों से पंजीकृत न करने पर पड़ेगा एक लाख का जुर्माना

    Byswati tewari

    Feb 4, 2024

    नई दिल्ली: पान मसाला, गुटका और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं को 1 अप्रैल से जीएसटी अधिकारियों के साथ अपनी पैकिंग मशीनरी को पंजीकृत करने में विफल रहने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा।

    इस कदम का उद्देश्य तंबाकू विनिर्माण क्षेत्र में राजस्व रिसाव को रोकना है।

    वित्त विधेयक, 2024 ने केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में संशोधन पेश किया, जहां पंजीकृत नहीं होने वाली प्रत्येक मशीन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, ऐसी गैर-अनुपालन मशीनरी को कुछ मामलों में जब्ती और जब्ती के जोखिम का सामना करना पड़ेगा।

    By swati tewari

    working in digital media since 5 year

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