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    उत्तराखंड यूसीसी बिल पास करने वाला पहला राज्य; सीएम धामी बोले संपूर्ण देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा UCC

    उत्तराखंड यूसीसी बिल पास करने वाला पहला राज्य; सीएम धामी बोले संपूर्ण देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा UCC

    उत्तराखंड समान नागरिक संहिता- 2024 विधेयक राज्य विधानसभा से पारित हुआ। सदन की मंजूरी के साथ, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, जो विवाह, तलाक, संपत्ति की विरासत आदि के लिए सामान्य कानून प्रस्तुत करता है।

    राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा।

    यूसीसी विधेयक जो अब एक अधिनियम बन जाएगा, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना पी देसाई की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत मसौदे पर आधारित है।

    इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी को संवैधानिक प्रावधानों के तहत पेश किया गया था। राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही यह बिल कानून बन जाएगा।उन्होंने कहा, “आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने राज्यों को अनुच्छेद 44 के तहत उचित समय पर यूसीसी लागू करने का अधिकार दिया… लोगों को इस बारे में संदेह है। हमने संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार मसौदा तैयार किया। उन्होंने कहा संपूर्ण देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा UCC।

    बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा- आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में हमें ये विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा में पारित करने का मौका मिला।यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के बारे में अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सभी बातें विधानसभा में हुई चर्चा में स्पष्ट हो गई हैं। ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं। ये कानून बच्चों और मातृशक्ति के भी हित में है।

    “यूसीसी विधेयक में सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक और विरासत जैसे मुद्दों को नियंत्रित करने वाले समान कानूनों का प्रस्ताव है।कई प्रस्तावों के बीच, यह कानून लिव-इन रिलेशनशिप को कानून के तहत पंजीकृत करना अनिवार्य बनाता है।

    एक बार प्रस्तावित यूसीसी विधेयक लागू हो जाने के बाद, “लिव- इन रिलेशनशिप” को “रिश्ते में प्रवेश करने की तारीख” से 1 महीने के भीतर कानून के तहत पंजीकृत होना होगा। लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए, वयस्कों को अपने माता-पिता से सहमति प्राप्त करनी होगी। विधेयक बाल विवाह पर भी प्रतिबंध लगाता है और तलाक के लिए एक समान प्रक्रिया पेश करता है।यूसीसी सभी धर्मों की महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है।

    By swati tewari

    working in digital media since 5 year

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