कल अल्मोड़ा में आयोजित होगी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सज परीक्षा
उपजिला मजिस्ट्रेट सदर अल्मोड़ा जयवर्धन शर्मा ने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस (Acs) परीक्षा 2024 जो दिनांक 4 अगस्त 2024 को प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे एवं अपरान्ह 02:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य सम्पन्न होनी है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफलतापूर्वक संचालन में कतिपय असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों द्वारा सामप्रदायिक एवं जातिगत भावनाओं को उद्वेलित कर परिशान्ति भंग करने एवं लोक परिशान्ति को विक्षुब्ध किये जाने की सम्भावना एवं इसके परिप्रेक्ष में प्रभावी निरोधात्मक उपाय तत्काल एवं अनिवार्य रूप से किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए परीक्षा केन्द्र 1. अटल उत्कृष्ट, राजकीय इण्टर कॉलेज, नियर प्रधान डाकघर, मालरोड, अल्मोड़ा 2. राजा आनन्द सिंह, राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, नियर टैक्सी स्टैण्ड अल्मोड़ा 3. रैमजे इण्टर कॉलेज, लाला बाजार, अल्मोड़ा में दिनांक 4 अगस्त 2024 को संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित उक्त परीक्षा में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी की गई हैं –
1- कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के अन्दर अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार एवं लाठी डण्डा लेकर नहीं चलेगा किन्तु यह प्रतिबन्ध सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस पी०ए०सी० बलों पर लागू नहीं होगा, शारिरिक रूप से विकलांग एवं अक्षम व्यक्तियों को लाठी लेकर चलने में कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
2- कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के अन्दर ईट, पत्थर, रोड़े या फेंक कर मारे जाने वाली वस्तुएं एकत्रित नहीं करेगा और न करायेगा।
3- कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के अन्दर किसी के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे नारे लगाएगा, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे या शान्ति भंग होने की सम्भावना हो।
4- 05 व उससे अधिक व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों से 200 मीटर की दूरी पर समूह बनाकर एकत्र नहीं होंगे। बिना किसी अनुमति के परीक्षा के दौरान कोई भी व्यक्ति घ्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा और न किसी प्रकार के भाषण ही देगा।
5- परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्टि निषिद्ध होगी, किन्तु यह आदेश परीक्षा केन्द्रों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों, परीक्षार्थियों एवं शान्ति व्यवस्था में तैनात पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
6- यह आदेश उक्त परीक्षा केन्द्रों में दिनांक 04.08.2024 को समय पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक प्रभावी रहेगा, बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाये।
7- यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, तो उसका यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक /थानाध्यक्ष आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
यह आदेश आम जनता को सम्बोधित है। उन्होंने बताया कि चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं और न ही सम्भव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सके। अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्त्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरी के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दी जा सकती है।
जिला सूचना अधिकारी अल्मोड़ा।
