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    उत्तराखंड: सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ उप क्षेत्र को प्राकृतिक आपदा घोषित करने के लिए हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार

    सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ उप क्षेत्र को प्राकृतिक आपदा घोषित करने के लिए हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद, याचिकाकर्ता के वकीलों ने कहा कि उन्हें उत्तराखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा गया था।

    अधिवक्ता पीएम मिश्रा ने कहा, “उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 12 जनवरी के आदेश में सभी निर्माण कार्यों को रोक दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय पहले से ही इस मामले को देख रहा है, हमें इसके साथ याचिका दायर करनी चाहिए।” एक अन्य अधिवक्ता अंजलि कुमार ने कहा, “हमारी याचिका केवल परियोजनाओं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि हमने प्रभावित लोगों के अधिकारों को भी शामिल किया था। हमने उच्च स्तरीय समिति की मांग की थी।”

    इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ उपक्षेत्र को प्राकृतिक आपदा घोषित करने के लिए शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका के साथ उत्तराखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी। शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें शीर्ष अदालत से तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया था ताकि केंद्र को उत्तराखंड के जोशीमठ के लोगों को राहत कार्य में सहायता करने और तत्काल राहत प्रदान करने का निर्देश दिया जा सके, जो भूस्खलन और धंसने के डर से जी रहे हैं।

    By swati tewari

    working in digital media since 5 year

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