• Mon. Dec 1st, 2025

    अल्मोड़ा पुलिस ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत एक को किया गिरफ्तार

    Latest news webfastnews

    रचिता जुयाल,एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा जनपद के सभी थाना/चौकी प्रभारियों को माननीय न्यायालय द्वारा जारी समन, नोटिस एवं वारंट आदि की शत प्रतिशत तामीली कर वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश दिये गये है।
    कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय से धारा 138 एनआई एक्ट (परक्राम्य लिखत अधिनियम) के तहत जारी गिरफ्तारी वारंट में सम्बन्धित वांरटी सुंदर सिंह लटवाल पुत्र श्री खीम सिंह लटवाल निवासी लाट लोधिया थाना व जिला अल्मोड़ा को आज 2 मई को क्वारब हनुमान मंदिर चौसली के पास से गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की गई है।

    बता दे कि Negotiable instruments (परक्राम्य लिखत अधिनियम) act 1881 के अनुसार सेकशन 138 के तहत बाउंस चेक जारी करना एक आपराधिक अपराध है। इसलिए अगर अदालत में शिकायत दर्ज की जाती है तो कोई व्यक्ति जेल जा सकता है या उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

    By swati tewari

    working in digital media since 5 year

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *