उपजिलाधिकारी ने सार्वजनिक सम्पत्तियों में पोस्टर बैनर हटाने के दिए आदेश
अल्मोड़ा, 23 सितम्बर, 2024 (सू0वि0)। उपजिलाधिकारी सदर जयवर्धन शर्मा ने बताया कि नगर अल्मोड़ा अन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक सम्पत्तियों में एस0एस0जे0 विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा के कतिपय छात्र संघ प्रत्याशियों द्वारा अनधिकृत रूप से पोस्टर, बैनर आदि लगाये गये है। उन्होंने बताया कि छात्र प्रत्याशियों द्वारा सार्वजनिक सम्पत्तियों में चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर, बैनर आदि लगाना लिंगदोह कमेटी के प्राविधानों के विरूद्ध है।
जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय के निर्देशानुसार उन्होंने अधिशाषी अधिकारी नगर निगम, अल्मोड़ा को निर्देश दिये कि सार्वजनिक सम्पत्तियों में अनधिकृत रूप से पोस्टर, बैनर लगाने वाले समस्त छात्र प्रत्याशियों की पहचान कर तत्काल सम्बन्धित प्रत्याशी से अनधिकृत रूप से लगे पोस्टर, बैनर को हटवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में नगर निगम के माध्यम से अनधिकृत रूप से लगे पोस्टर, बैनर आदि को हटवाते हुये इसमें होने वाले व्यय भार की वसूली सम्बन्धित प्रत्याशी से करना सुनिश्चत करें। यदि किसी प्रत्याशी द्वारा सूचना के बाद भी अनधिकृत रूप से सार्वजनिक सम्पत्तियों में पोस्टर, बैनर लगाये जाते है तो सम्बन्धित के विरूद्ध उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2003 अन्तर्गत एफआईआर दर्ज करवाना सुनिश्चित करें।
जिला सूचना अधिकारी
अल्मोड़ा 