रविवार को होगी प्रवर पीसीएस परीक्षा, धारा-163 के तहत निषेधाज्ञायें लागू
अल्मोड़ा 12 जुलाई, 2024(सू0वि0)- उप जिला मजिस्ट्रेट, सदर जयवर्धन शर्मा ने बताया कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2024 जो दिनॉंक 14 जुलाई, 2024 को पूर्वान्ह् 10ः00 बजे से 12ः00 बजे एवं अपरान्ह् 02ः00 बजे से 04ः00 बजे तक एडम्स गर्ल्स इण्टर कालेज, अल्मोड़ा इण्टर कालेज, आर्य कन्या इण्टर कालेज, राजा आनन्द सिंह राजकीय बालिका कालेज, अटल उत्कृष्ट राजकीय इण्टर कालेज, रैमजे इण्टर कालेज, विवेकानन्द इण्टर कालेज, विवेकानन्द बालिका विद्या मन्दिर, विवेकानन्द इण्टर कालेज एवं स्प्रिंग डेल्स सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल में सम्पन्न होनी है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफलतापूर्वक संचालन में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों में शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की सम्भावना है। उन्होंने बताया कि समस्त परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा के सम्पादन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञायें लागू है।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के 200 मी0 की परिधि के अन्दर अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डन्डा लेकर नहीं चलेगा। किन्तु यह आदेश सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, अर्द्वसैनिक बलों, पी0एस0सी0 पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के 200 मी0 की परिधि के अन्दर किसी भी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्टि निषिद्ध होगी, किन्तु यह आदेश परीक्षार्थी एवं शान्ति व्यवस्था में तैनात पुलिस बलों आदि व परीक्षा केन्द्र पर डयूटी में तैनात प्राधिकृत व्यक्तिय पर प्रतिबन्धित नहीं है। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के 200 मी0 की परिधि के अन्दर ईट, पत्थर, रोड़ या फेंक का मारे जाने वाली वस्तुएं एकत्रित नहीं करेगा और न करायेगा। परीक्षा केन्द्र के आस-पास परीक्षा को प्रभावित करने के उद्देश्य से 05 या इससे अधिक व्यक्ति एक झुण्ड बनाकर एक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें। बिना किसी अनुमति के परीक्षा के दौरान कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा और न किसी प्रकार के भाषण ही देगा यह आदेश उक्त परीक्षा केन्द्रों में दिनॉंक 14 जुलाई, 2024 पूर्वान्ह् 10ः00 बजे से अपरान्ह् 04ः00 बजे तक प्रभावी रहेगा बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाये। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसका यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध होगा।
