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    नैनीताल में 12 वर्षीय नाबालिग से हुए दुष्कर्म के आरोपी ठेकेदार मो उस्मान की ओर से हल्द्वानी के पॉक्सो कोर्ट के समक्ष 15 मई को जमानत की अर्जी दायर की गई थी जिस पर आज सुनवाई करते हुए आज स्पेशल जज पॉक्सो न्यायालय ने उस्मान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।बता दें कि नैनीताल में बालिका के परिजनों की ओर से 30 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें उस्मान पर पूर्व में भी कई बार दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। उस्मान को 30 अप्रैल की शाम को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद शहर में भारी तनाव फैल गया था और कई दिनों तक शहर में धरना प्रदर्शन जारी रहा। नाबालिग को पुलिस अभिरक्षा में हल्द्वानी में रखा गया था। मामले में हाईकोर्ट ने भी विभिन्न दिशा निर्देश दिए थे। इस बीच उस्मान को हल्द्वानी की अदालत में पेश किया गया। वहां से उसे उप कारागार भेज दिया गया था। तब से वह वहीं बंद है। जहां पुलिस उसके खिलाफ पुख्ता चार्जशीट तैयार की गई है। वहीं अब उस्मान की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उसके जेल से बाहर निकलने के आसार कम हो गए हैं

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