• Sat. Mar 21st, 2026

    नैनीताल: नाम बदलकर पुलिस को झूठी सूचना देने पर 5000 का जुर्माना

    112 पर पुलिस को नाम बदलकर झूठी सूचना देने वाले युवक को पुलिस अधिनियम के अंतर्गत मौके पर रु0 5000/का जुर्माना जमा करवाया गया एवम भविष्य में इस तरह का कृत्य न करने की हिदायत दी गई।

    पूरा मामला

          दिनांक 28/11/23 को समय 15:20 बजे पर एक कालर प्रदीप जिसका वास्तविक नाम प्रमोद पुत्र पूरन चंद्र निवासी लामाचौड़ ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचना दी कि किसी व्यक्ति ने मेरे भाई प्रदीप कुमार सागर की मोटरसाइकिल पर लगभग एक डेढ़ साल पूर्व आग लगा दी थी,जिसके साक्ष्य उसके पास मौजूद है।
          सूचना का संज्ञान थानाध्यक्ष मुखानी प्रमोद पाठक द्वारा गम्भीरता से लेते हुए चौकी प्रभारी आम्रपाली को पुलिस टीम के साथ तत्काल सूचना पर कार्यवाही किए जाने हेतु भेजा गया।   पुलिस द्वारा कॉलर को कॉल करने पर बताया कि वह फतेहपुर में है अभी नहीं आ सकता है जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा कॉलर को तलाश किया गया तो कॉलर बसानी जाने वाले आम के बगीचे के अंदर ई-रिक्शा में बैठा पाया।

    पाँच हजार का हुआ जुर्माना

    112 पर दी गई सूचना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तो मालूम हुआ कि उसके पास कोई भी साक्षी मौजूद नहीं है पूर्व में ना ही कोई वाहन स्वामी द्वारा लिखित व मौखिक रूप से सूचना दी गई थी। ना ही किसी वाहन स्वामी द्वारा वर्तमान में सूचना दी गई है।
           डायल 112 का दुरुपयोग, पुलिस को झूठी सूचना देने का कृत्य करने पर धारा 81 (1)(क) पुलिस अधिनियम के अंतर्गत मौके पर रु0 5000/का जुर्माना जमा करवाया गया एवम भविष्य में इस तरह का कृत्य न करने की हिदायत दी गई।

    पुलिस टीम

    उ0 नि0 दीवान सिंह ग्वाल चौकी प्रभारी आम्रपाली, हे0 का0 प्रेम तोमक्याल और का0 कुंदन शाही शामिल रहें।

    By swati tewari

    working in digital media since 5 year

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *