NEET-UG paper leak case: सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने पर मांगा जवाब; काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 जून) को कहा कि ‘पेपर लीक’ और अन्य ‘गलत आचरण’ के आधार पर ‘परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है’। शीर्ष अदालत ने सफल उम्मीदवारों के लिए एमबीबीएस, अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने नए सिरे से राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक) (नीट-यूजी), 2024 की मांग करने वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) से जवाब मांगा है। अदालत इस मामले में अन्य याचिकाओं के साथ 8 जुलाई को याचिका पर सुनवाई करेगी।
NEET परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस और अगली सुनवाई की तारीख के साथ, छात्रों द्वारा प्रदर्शनों और मामले की महत्वपूर्ण अपडेट के साथ विवाद और उसके समाधान की अपेक्षा बढ़ी है। NEET परीक्षा के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर गहरा चर्चा जारी है।
NEET-UG paper leak case: नीट परीक्षा मामले में छात्रों ने प्रदर्शन किया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई काउंसलिंग पर रोक।छात्रों ने परीक्षा को रद्द करने की मांग की, जिस पर सुनवाई 8 जुलाई को होगी।NTA से नोटिस जारी कर उन्हें मामले में जवाब देने का आदेश दिया गया।देशभर में नीट रिजल्ट पर विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है।छात्रों ने काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया।NEET मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई काउंसलिंग पर रोक।अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी, जिसमें मामले पर फैसला हो सकता है।NEET रिजल्ट पर बवाल जारी है, छात्रों का आंदोलन जारी है।सुप्रीम कोर्ट ने NTA से जवाब मांगा है, जिसका आगाज़ हो चुका है।मामले में दिख रही तनावपूर्ण स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का फैसला रखा।
