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    सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड पर लगाई रोक , बताया असंवैधानिक

    नई दिल्ली: एक ऐतिहासिक फैसले में, जिसने सरकार को बड़ा झटका दिया, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ-साथ सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है।

    शीर्ष अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को छह साल पुरानी योजना के योगदानकर्ताओं के नाम चुनाव आयोग को बताने का आदेश दिया।

    मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्देश दिया कि एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करना होगा। जानकारी में नकदीकरण की तारीख और बांड के मूल्यवर्ग को शामिल किया जाना चाहिए और 6 मार्च तक चुनाव पैनल को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

    By swati tewari

    working in digital media since 5 year

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