Uttarakhand राज्याधीन सेवाओं में छः माह के लिए हड़ताल पर पाबंदी लागू
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राज्याधीन सेवाओं में छः माह के लिए हड़ताल पर पाबंदी लागू
उत्तराखंड की राज्याधीन सेवाओं में शासन के द्वारा छः माह की अवधि के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगाई गई है।
सचिव कार्मिक शैलेश बगोली द्वारा इस संबंध में बुधवार को एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार लोकहित में उ.प्र.अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध की गई है।
उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा और आगामी वर्षा काल के दौरान आपदाओं को ध्यान में रखते हुए अगले छह माह के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल को निषिद्ध कर दिया है। अब सरकारी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इसको लेकर सचिव शैलेश बगौली ने अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना…
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