उत्तराखंड: सरकारी कर्मियों के लिए UCC में शादी पंजीकरण अनिवार्य :: Uttarakhand: Marriage registration under UCC mandatory for government employees
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत सरकारी कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण का अनिवार्य रूप से कराने को युद्ध स्तर पर अभियान चलेगा। मुख्य सचिव ने सभी डीएम को पत्र भेजकर कर्मचारियों का पंजीकरण करवाने के लिए कहा है।साथ ही संबंधित अधिकारी रजिस्ट्रेशन के बाबत हर हफ्ते गृह विभाग को रिपोर्ट देंगे।मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि यूसीसी के तहत 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। यूसीसी के लिए जिला स्तर पर नामित नोडल अधिकारी जिले के कार्मिकों के विवाह का पंजीकरण कराएंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि हर विभाग में संबंधित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए।विभागाध्यक्ष भी कर्मचारियों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मुख्य सचिव ने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया में आईटीडीए विभागों की मदद करेगा। इसके लिए निदेशक-आईटीडीए को निर्देश दे दिए गए हैं। सोमवार को अपर मुख्य सचिव-कार्मिक आनंद वर्द्धन ने इस बाबत सभी प्रमुख सचिव, सचिव, कमिश्नर, विभागाध्यक्ष और डीएम को निर्देश जारी किए।