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बागेश्वर: नाबालिग लड़की का विवाह होने से रोका, एंटी हयूमैन ट्रैफ़िकिंग यूनिट ने परिजनों को बालिग होने तक शादी नहीं करने का शपथ पत्र भी भरवाया

बागेश्वर, एंटी हयूमैन ट्रैफ़िकिंग यूनिट ने झिरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सैंज में नाबालिग लड़की का विवाह होने से रोका। साथ ही परिजनों को किया जागरूक। बेटी की शादी बालिग होने तक नहीं करने का शपथ पत्र भी भरा।

शादी फरवरी में होने वाली थी
बुधवार को पुलिस को सूचना मिली की ग्राम सैंज में अगले महीने एक नाबालिग लड़की की शादी होने वाली है। सूचना के बाद प्रभारी डीसीआरबी निरीक्षक टीआर बगरेठा, प्रभारी एंटी हयूमैन ट्रैफ़िकिंग यूनिट एसआई मीना रावत मय सीडब्ल्यूसी मौके पर पहुंचे। शादी फरवरी में होने वाली थी। जन्मतिथि के सम्बन्ध में दस्तावेज चैक किए तो लड़की की उम्र 18 साल से कम थी। पुलिस ने शादी रुकवाई और परिजनों की काउंसलिंग की। उन्हें बाल विवाह अधिनियम के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया।

परिजनों को किया जागरूक

नाबालिग के परिजन द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि पुत्री की शादी बालिग होने के उपरांत ही करेंगे इसके बाद टीम ने ग्राम सैंज में लोगों को बाल विवाह, बाल अपराध, महिला सुरक्षा, चाइल्ड हेल्प लाइन, बाल भिक्षा वृत्ति, मानव तस्करी, साइबर क्राइम, यातायात नियमों, नशा मुक्ति के साथ-साथ 112, 1090,1098 साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

This post was published on 25/01/2023 12:23 PM

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