Nainital नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका की खारिज Bail plea of accused of raping a nainital minor dismissed
नैनीताल में 12 वर्षीय नाबालिग से हुए दुष्कर्म के आरोपी ठेकेदार मो उस्मान की ओर से हल्द्वानी के पॉक्सो कोर्ट के समक्ष 15 मई को जमानत की अर्जी दायर की गई थी जिस पर आज सुनवाई करते हुए आज स्पेशल जज पॉक्सो न्यायालय ने उस्मान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।बता दें कि नैनीताल में बालिका के परिजनों की ओर से 30 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें उस्मान पर पूर्व में भी कई बार दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। उस्मान को 30 अप्रैल की शाम को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद शहर में भारी तनाव फैल गया था और कई दिनों तक शहर में धरना प्रदर्शन जारी रहा। नाबालिग को पुलिस अभिरक्षा में हल्द्वानी में रखा गया था। मामले में हाईकोर्ट ने भी विभिन्न दिशा निर्देश दिए थे। इस बीच उस्मान को हल्द्वानी की अदालत में पेश किया गया। वहां से उसे उप कारागार भेज दिया गया था। तब से वह वहीं बंद है। जहां पुलिस उसके खिलाफ पुख्ता चार्जशीट तैयार की गई है। वहीं अब उस्मान की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उसके जेल से बाहर निकलने के आसार कम हो गए हैं
This post was published on 20/05/2025 1:54 PM