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आधार नागरिकता प्रमाण नहीं है, केवल पहचान सत्यापन का साधन- UIDAI प्रमुख

Aadhar card

आधार, भारत की प्रमुख बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली, अक्सर नागरिकता का प्रमाण समझा जाता है, लेकिन UIDAI प्रमुख भुवनेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि आधार केवल एक पहचान पत्र है और नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। आधार किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कराया जा सकता है जो भारत में निवास करता हो, जिसमें बच्चे, विदेशी नागरिक और कुछ अन्य श्रेणियां शामिल हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक भारतीय निवासी को एक अद्वितीय, सत्यापित पहचान प्रदान करना है, जो 13 बायोमेट्रिक मानकों के माध्यम से पहचान की विशिष्टता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है। आधार का उपयोग सेवाओं तक पहुँच और प्रमाणीकरण के लिए एक मौलिक पहचान के रूप में किया जाता है, जबकि आधार अधिनियम स्पष्ट रूप से बताता है कि यह नागरिकता प्रदान नहीं करता। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ने बिहार में विशेष मतदान सूची संशोधन प्रक्रिया के दौरान आधार को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार करने की अनुमति दी, जो इसकी प्रशासनिक उपयोगिता को दर्शाता है, लेकिन नागरिकता सत्यापन के लिए अन्य कानूनी दस्तावेज आवश्यक हैं।

आधार: नागरिकता प्रमाण नहीं, मौलिक पहचान का साधन

UIDAI प्रमुख भुवनेश कुमार के अनुसार, आधार पारंपरिक पहचान दस्तावेजों जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस से मौलिक रूप से अलग है। पारंपरिक दस्तावेज अक्सर नाम, उम्र, फोटो और पते जैसे जनसांख्यिकीय विवरणों पर आधारित होते हैं। ये विवरण किसी व्यक्ति को किसी विशेष संदर्भ में पहचान सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि यह व्यक्ति वही है जो दस्तावेज़ में दर्ज है। समान जनसांख्यिकीय जानकारी वाले कई लोग हो सकते हैं, जिससे पहचान की नकल संभव हो जाती है।

आधार इस समस्या का समाधान 13 बायोमेट्रिक विशेषताओं—10 उंगलियों के निशान, दो आईरिस स्कैन और चेहरे की तस्वीर—को रिकॉर्ड करके करता है। जब कोई व्यक्ति आधार के लिए पंजीकरण कराता है, तो ये विशेषताएँ केंद्रीय पहचान डेटा भंडार (CIDR) में दर्ज की जाती हैं, जिसमें अब तक जारी किए गए 142 करोड़ आधार नंबर शामिल हैं। यह बायोमेट्रिक तुलना सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक आधार संख्या एकल, अद्वितीय व्यक्ति से संबंधित है। कुमार ने जोर देकर कहा कि आधार की विशिष्टता इसे लगभग असंभव बनाती है कि कोई किसी और की नकल कर सके, और यह सुरक्षा और प्रामाणिकता का अतिरिक्त स्तर प्रदान करती है। यही कारण है कि आधार को मौलिक पहचान कहा जाता है—यह सत्यापित, अद्वितीय पहचान प्रदान करता है, लेकिन नागरिकता की पुष्टि नहीं करता।

UIDAI प्रमुख ने आगे बताया कि आधार पंजीकरण भारत में पिछले वर्ष में कम से कम 182 दिन निवास करने वाले सभी निवासियों के लिए खुला है। इसमें भारतीय नागरिकों के अलावा, भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक, नेपाल और भूटान के नागरिक, ओवरसीज़ कार्ड धारक (OCI) और गैर-निवासी भारतीय (NRI) शामिल हैं। NRIs के लिए यह शर्त आवश्यक नहीं है क्योंकि उनके पासपोर्ट ही उनकी नागरिकता और पहचान साबित करते हैं। किसी भी उम्र के बच्चे भी पंजीकृत हो सकते हैं, जिससे जन्म से पहचान की निरंतरता सुनिश्चित होती है। यही कारण है कि आधार अधिनियम स्पष्ट रूप से इसे नागरिकता प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करता।

कुमार ने यह भी कहा कि आधार का मूल्य प्रमाणीकरण और सत्यापन में है, न कि राष्ट्रीयता स्थापित करने में। UIDAI प्रत्येक आधार कार्ड पर QR कोड प्रदान करता है, जिसमें व्यक्ति की फोटो, नाम, लिंग, पता और जन्मतिथि जैसी डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित जानकारी होती है। यह QR कोड UIDAI के आधार QR स्कैनर ऐप के माध्यम से स्कैन किया जा सकता है, जो बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी सत्यापन की सुविधा प्रदान करता है। यह ऐप सुनिश्चित करता है कि प्रस्तुत किया गया आधार असली है, और इसका उद्देश्य नागरिकता प्रदान करना नहीं है।

This post was published on 09/09/2025 11:44 AM

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