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    थूक जिहाद पर सख्ती होटल और ढाबों के लिए जारी की गाइडलाइन

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं का गंभीरता से लिया है। सीएम धामी ने कहा देवभूमि में इस तरह की हरकत करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। इसके साथ ही उत्तराखंड के डीजीपी को ऐसे लोहों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए है हैं।

    होटल, ढाबों में खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी किए हैं। ऐसी घटनाओं में तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने को कहा गया है।यही नहीं रेहड़ी-खोखे आदि पर होने वाली घटनाओं के संबंध में एलआईयू को भी सक्रिय रहने के लिए कहा गया है। डीजीपी अभिनव कुमार ने मंगलवार को निर्देश जारी कर कहा कि हाल के दिनों होटल, रेहड़ी आदि पर खाद्य पदार्थों में थूकने के वीडियो वायरल हो रहे थे।मसूरी में हुए एक मामले में देहरादून पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। ऐसी घटनाओं का सीधा ताल्लुक वैसे तो स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा विभाग से है, लेकिन ऐसे मामलों में कई सामाजिक संगठनों के विरोध की बात भी सामने आती है। लिहाजा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी इस तरह के मामलों में मुकदमा दर्ज कर सकती है। ऐसे में पुलिस को अपने इलाकों में ऐसी सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है।

    ये दिए निर्देश– होटल, ढाबा संचालकों को अपने कारीगरों और कर्मचारियों का शत प्रतिशत सत्यापन कराया जाए।

    – रसोई में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के लिए संचालकों को प्रोत्साहित किया जाए।

    – गश्त और पेट्रोलिंग के दौरान भी ऐसी घटनाओं पर ध्यान दिया जाए।

    – समय-समय पर खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर पुलिस होटल, ढाबों की चेकिंग करे।

    – ऐसे मामलों में पुलिस एक्ट और बीएनएस की धारा 274 (खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण) में मुकदमा दर्ज किया जाए।

    – यदि ऐसे मामलों में भाषायी, सांप्रदायिक टकराव होने की संभावना है तो बीएनएस 196(1)(सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कृत्य) या बीएनएस 299(धार्मिक विश्वास का अपमान) में मुकदमा दर्ज किया जाए।

    – स्थानीय निकाय और खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाएं।

    By swati tewari

    working in digital media since 5 year

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