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    हल्द्वानी बनभूलपुरा भूमि विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे अधिकारियों और उत्तराखंड सरकार को पुनर्वास का समाधान निकालने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय रेलवे अधिकारियों और उत्तराखंड सरकार को उन लोगों के पुनर्वास के संबंध में समाधान निकालने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया, जिन्हें रेलवे से अतिक्रमण खाली करने के लिए कहा गया था। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में जमीन जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के अनुरोध पर रेलवे अधिकारियों और उत्तराखंड को आठ सप्ताह का समय देते हुए मामले को 2 मई को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।
    हल्द्वानी का बनभूलपुरा क्षेत्र बेंच ने कहा था कि रेलवे की जरूरत को पहचानते हुए ऐसे लोगों को अलग करना होगा जिनका जमीन पर कोई अधिकार नहीं है और पुनर्वास की जरूरत है। यह देखते हुए कि लोग वहां दशकों से रह रहे हैं, पीठ ने कहा था कि पुनर्वास के उपाय होने चाहिए क्योंकि यह मुद्दा मानवीय पहलू से जुड़ा है।





    By swati tewari

    working in digital media since 5 year

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