उत्तराखंड के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राधा रतूड़ी ने रविवार को कहा कि सरकार राज्य में पेपर लीक के बारे में अफवाह फैलाने वालों को नहीं बख्शेगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ नकल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की गई है।
मीडिया से बात करते हुए रतूड़ी ने कहा, राज्य में होने वाली परीक्षाओं को लेकर अगर कोई व्यक्ति या संगठन अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ नकल विरोधी कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 फरवरी की रात से लागू हुए नकल विरोधी नए कानून की धारा 11 (2) में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।
अफवाह फैलाने के मामलों से निपटने के लिए कानून की क्षमता के बारे में और जोर देते हुए, उन्होंने कहा, “इसमें प्रबंधन, संगठन और व्यक्ति जो गलत प्रसारित और प्रकाशित करते हैं या भ्रामक हैं और परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के संबंध में गलत जानकारी और शिकायतें फैला रहे हैं और उत्तर कुंजी, अपराध का दोषी माना जाएगा और खुद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा और तदनुसार दंडित किया जाएगा।
गौरतलब हो कि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने शुक्रवार रात को उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के लिए उपाय) अध्यादेश को मंजूरी दी और हस्ताक्षर किए, जिसे नकल विरोधी अध्यादेश के रूप में जाना जाता है। इसके बाद यह अध्यादेश कानून बन गया।
