• Sun. Mar 29th, 2026

    अल्मोड़ा: नाबालिग से रेप मामले में युवक को बीस वर्ष सश्रम कारावास

    Latest news webfastnews

    अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने दुराचार के एक मामले में अभियुक्त हिमांशु बिष्ट निवासी माल गांव अल्मोड़ा को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

    पूरा मामला
    अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि अभियुक्त ने पीड़िता से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की। जिसके चलते दो-तीन बार वह पीड़िता से मिलने उसके स्कूल गया और पीड़िता ने उसे स्कूल आने से मना किया। जून 2021 को वह अपने पिता को साथ लेकर पीड़िता के घर शादी की बात करने पहुंचा। तो पीड़िता की मां ने उससे शादी करने से मना कर दिया और अभियुक्त से कहा कि पीड़िता अभी इण्टर के बाद जॉब करेगी। इसके बाद अभियुक्त ने पीड़िता को फोन कर विश्वास दिलाया कि वह उसकी नौकरी लगाएगा।और फोन नंबर देने के बाद उसे नौकरी लगाने के बहाने अपने घर अल्मोड़ा बुलाया और दुराचार किया। दूसरे दिन ही अचानक तबीयत खराब होने पर पीड़िता हल्द्वानी सरकारी अस्पताल में दिखाने गई। जहां पर पीड़िता ने चिकित्सकों को अपने साथ हुए दुष्कर्म की जानकारी दी और डॉक्टरों के
    कहने पर मेडिकल जाँच करवा लिया, मेडिकल में रेप की पुष्टि हुई। घटना की सूचना अस्पताल की ओर से हल्द्वानी थाने को दी गई। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा। आईओ ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

    अभियोजन की ओर से सात गवाह न्यायालय में पेश किये गए। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य और गवाहों का परिसीलन कर अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।अर्थदण्ड अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया।

    By swati tewari

    working in digital media since 5 year

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *