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पाकिस्तान में आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप भारत मे ब्लॉक

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत ब्लॉक हुए

केंद्र सरकार ने ख़ुफ़िया रिपोर्ट के आधार पर पाकिस्तान से चल रहे 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप को प्रतिबंधित किया।
केंद्र सरकार ने सुरक्षा चिंताओं को लेकर 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप को ब्लॉक कर दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह बताया गया है कि आतंकवादी इन मोबाइल मैसेंजर ऐप का इस्तेमाल संदेश फैलाने और पाकिस्तान से संदेश प्राप्त करने के लिए करते थे। खुफिया एजेंसी ने कहा कि ये मैसेंजर ऐप घाटी में आतंक का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। केंद्र ने इन ऐप्स को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत ब्लॉक किया है।


ब्लॉक किए गए मैसेंजर ऐप में क्रायपवाइजर, एनिग्मा, सेफस्विस, विकरमे, मीडियाफायर, ब्रियर, बीचैट, नंदबॉक्स, कॉनियन, आईएमओ, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जांगी, थ्रेमा आदि शामिल हैं। 


शीर्ष सूत्रों ने मीडिया को बताया कि यह पाया गया कि इन ऐप का इस्तेमाल कश्मीर में आतंकवादी अपने समर्थकों और ऑन-ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) के साथ संवाद करने के लिए कर रहे थे। 

जानकारी के लिए बता दें कि 2000 की धारा 69 ए के तहत किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी सूचना के अवरोधन या निगरानी या डिक्रिप्शन के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति सरकार को प्राप्त होती है।

गौरतलब हो कि इससे पहले, केंद्र सरकार ने 200 से अधिक चीनी ऐप पर तत्काल और आपातकालीन आधार पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिनमें सट्टेबाजी ऐप और ऋण देने वाले ऐप शामिल थे।

This post was published on 01/05/2023 5:17 PM

swati tewari: working in digital media since 5 year
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