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चुनावी बांड पर अधूरी जानकारी देने पर सुप्रीम कोर्ट ने SBI को लगाई फटकार, नोटिस जारी किया

नई दिल्ली: अधूरी जानकारी देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बैंक को प्रत्येक चुनावी बांड के लिए अद्वितीय नंबर प्रदान करना होगा जो खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल के बीच संबंध का खुलासा करेगा।

इसने देश के सबसे बड़े बैंक को अपने निर्देशों के अनुपालन में अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक नंबरों का खुलासा न करने का कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया, और कहा कि एसबीआई उन्हें प्रकट करने के लिए “कर्तव्यबद्ध” था।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने चुनावी बांड मामले में अपने फैसले में खरीदार, राशि और खरीद की तारीख सहित बांड के सभी विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया था।

This post was published on 15/03/2024 2:43 PM

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