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    छात्र संघ निर्वाचन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा-144 लागू

    अल्मोड़ा – उप जिला मजिस्ट्रेट सदर गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि दिनॉक 24 दिसम्बर, के सफलतापूर्वक संचालन में कतिपय असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावनाओं को उद्धेलित कर परिशान्ति भंग करने एवं लोक परिशान्ति को विक्षुब्ध किये जाने की सम्भावना एवं इसके परिपेक्ष में प्रभावी निरोधात्मक उपाय तत्काल एवं अनिवार्य रूप से किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा एवं हुकुम सिंह बोरा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सोमेश्वर में छात्र संघ निर्वाचन के सम्पादन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञायें लागू है।


    उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा एवं हुकुम सिंह बोरा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सोमेश्वर के 200 मी0 की परिधि के अन्दर अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डन्डा लेकर नहीं चलेगा। किन्तु यह आदेश सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, अर्द्वसैनिक बलों, पी0एस0सी0 पर लागू नहीं होगा। परिसर के अन्दर काई भी अपमाजनक भाषा का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे नारे लगायेगा जिससे किसी भावना को ठोस पहुॅचे। छात्र दलों के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए प्रयोग किये जा रहे वाहनों में भारवाहक क्षमता से अधिक छात्र/व्यक्ति सवार नहीं होंगे। किसी प्रत्याशी अथवा उनके समर्थकों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रातः 08ः00 बजे से पूर्व एवं रात्रि 10ः00 बजे के पश्चात् किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। विद्यालयों, चिकित्सालयों तथा धार्मिक स्थलों के समीप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। यह आदेश जारी होने की तिथि से दिनॉंक 24 दिसम्बर, 2022 तक प्रभावी रहेगा बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त कर दिया जाय।

    By D S Sijwali

    Work on Mass Media since 2002 ........

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