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    80% न्यायधीश ऊँची जातियों से, SC-ST का उच्च न्यायालयों कम प्रतिनिधित्व

    हालिया सरकारी आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ है कि 2018 और 2022 के बीच भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्त 80% न्यायधीश ऊँची जातियों से थे। इसके विपरीत, इन नियुक्तियों में केवल 4% अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) से थे, जबकि लगभग 11% अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) से थे। यह जानकारी केंद्रीय विधि मंत्रालय ने संसद में कमजोर समुदायों से न्यायधीशों के प्रतिनिधित्व पर एक प्रश्न के उत्तर में साझा की।

    न्यायिक नियुक्तियों में सामाजिक विविधता की कमी

    मंत्रालय के अनुसार, इस अवधि के दौरान 540 न्यायधीशों को उच्च न्यायालयों में नियुक्त किया गया था, जिनमें से केवल 15 SC, सात ST, 57 OBC और 27 अल्पसंख्यक समुदायों से थे। इस आंकड़े से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका में वंचित समुदायों का प्रतिनिधित्व बेहद कम है।

    सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में नियुक्तियाँ

    2014 से अब तक, 69 न्यायधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया है, जबकि पूरे देश में 1,173 न्यायधीशों को उच्च न्यायालयों में नियुक्त किया गया है। हालांकि, विधि मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों की जाति-आधारित प्रतिनिधित्व पर कोई केंद्रीय रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। न्यायिक नियुक्तियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के तहत की जाती हैं, जो किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं प्रदान करते हैं।

    2018 में बदलाव और सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी

    हालांकि, 2018 में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था, जिसमें उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों के लिए सिफारिशें करने वालों को नामांकित व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करनी अनिवार्य की गई थी। इसके बावजूद, अधिकांश नियुक्तियाँ ऊँची जातियों के पक्ष में जारी रही हैं, जो न्यायपालिका में सामाजिक प्रतिनिधित्व और समावेशिता पर सवाल उठाती हैं।

    न्यायिक नियुक्तियों में सामाजिक विविधता का समर्थन

    लोकसभा में लिखित उत्तर में विधि मंत्रालय ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत भारत के मुख्य न्यायधीश द्वारा की जाती है, जबकि संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीश न्यायधीशों की सिफारिश करते हैं। अंतिम नियुक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर की जाती हैं।

    सरकार ने न्यायपालिका में सामाजिक विविधता बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीशों से यह आग्रह कर रही है कि वे नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यक समुदायों और महिलाओं के उपयुक्त उम्मीदवारों पर विचार करें। हालांकि, अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास होता है।

    न्यायपालिका में वंचित समुदायों का प्रतिनिधित्व

    न्यायपालिका में वंचित समुदायों का कम प्रतिनिधित्व एक गंभीर मुद्दा है, जो भारत की न्यायिक प्रणाली में समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता पर सवाल उठाता है।

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