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बागेश्वर:न्यायालय परिसरों के 100 मीटर के भीतर धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस कार्यक्रमों का आयोजन वर्जित

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Bageshwar news बागेश्वर। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) अधिनियम–2000 के प्रावधानों के अनुपालन में जनपद बागेश्वर स्थित समस्त न्यायालय परिसरों के 100 मीटर क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित किया गया है। उक्त क्षेत्र में लाउडस्पीकर, माइक आदि ध्वनि प्रदूषण उपकरणों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

 

न्यायालय परिसरों के 100 मीटर के भीतर धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन वर्जित होगा। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने समस्त उपजिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी एवं नगर निकायों को निर्देशित किया है कि वे न्यायालय परिसरों से 100 मीटर की परिधि के बाहर निर्धारित स्थलों को धरना-प्रदर्शन हेतु चिन्हित करना सुनिश्चित करें।

 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

By swati tewari

working in digital media since 5 year

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