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    इंटरनेट की सही स्पीड और सर्विस न देने पर बीएसएनएल को12,925 का अर्थदंड

    अल्मोड़ा – इंटरनेट की सही स्पीड और सर्विस न देने के कारण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ता की शिकायत पर बीएसएनएल कंपनी के मैनेजर को मुआवजे के तौर पर 12,925 का अर्थदंड देने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता ने वर्क फ्रॉम होम के लिए बीएसएनएल का कनेक्शन लिया था।
    दरअसल शिकायतकर्ता रोहित जोशी ने 24 फरवरी 2022 को बीएसएनएल के एयर बैंड नेटवर्क से इंटरनेट कनेक्शन लिया. कंपनी की ओर से बताई गई इंटरनेट स्पीड उपभोक्ता को नहीं मिली। इससे उनका वर्क फ्रॉम होम का कार्य बाधित हो रहा था. उपभोक्ता आयोग में शिकायतकर्ता अल्मोड़ा के बक्शीखोला निवासी रोहित जोशी के अनुसार जिस समय उन्होंने बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड लगाया, उस समय उन्हें यह भरोसा दिया गया कि उन्हें 70 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी।
    रोहित जोशी के अनुसार बार बार सेवा बाधित होने के साथ उन्हें सिर्फ 15 एमबीपीएस की स्पीड मिल रही थी। जिसकी कई बार कंपनी से शिकायत करने के बाद भी इंटरनेट सर्विस सही नहीं हुई. शिकायतकर्ता ने कहा कि उनको बार-बार अपने मैनेजर के सामने काम को लेकर शर्मिंदा होना पड़ा। इससे उन्हें काफी मानसिक तनाव सहना पड़ा। बीएसएनएल की लचर सेवा के कारण उन्हें दूसरा कनेक्शन लेना पड़ा।
    इस संदर्भ में पेश किए गए दस्तावेज और साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए जिला अपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मलिक मजहर सुल्तान, सदस्य सुरेश चंद्र कांडपाल और विद्या बिष्ट ने इंटरनेट कंपनी से शिकायतकर्ता को 12,925 रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

    By D S Sijwali

    Work on Mass Media since 2002 ........

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