केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने की घोषणा करते हुए कहा कि नई कर व्यवस्था अब डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था होगी। वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब की संख्या को घटाकर 5 और टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करके इस व्यवस्था में टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव का भी प्रस्ताव रखा।
व्यक्तिगत आयकर पर वित्तमंत्री ने घोषणा की कि “O-3 लाख रुपये की आय पर कर शून्य है, 3 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगेगा, 6 लाख रुपये से अधिक और 9 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी कर लगेगा ।
12 लाख रुपये से ऊपर और 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30 फीसदी की दर से कर लगाया जाएगा।”
पेंशनभोगियों के लिए, वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के लिए मानक कटौती के लाभ का विस्तार करने की घोषणा की। केंद्रीय बजट पेश करते हुए सीतारमण संसद में आज कहा, “सालाना 9 लाख रुपये कमाने वाला व्यक्ति अब 60,000 रुपये के बजाय सिर्फ 45,000 रुपये का भुगतान करेगा। इसी तरह, 15 लाख रुपये कमाने वाला व्यक्ति अब कर के रूप में केवल 10 प्रतिशत का भुगतान करेगा।”
