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    रानीखेत पुलिस ने एनआई एक्ट के एक वांरटी को किया गिरफ्तार

    एनआई एक्टपरक्राम्य लिखत अधिनियम १८८१ या ‘विनिमय साध्य विलेख अधिनियम १८८१’ (Negotiable Instruments Act,1881) भारत का एक कानून है जो पराक्रम्य लिखत (प्रॉमिजरी नोट, बिल्ल ऑफ एक्सचेंज तथा चेक आदि) से सम्बन्धित है

    रानीखेत पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारण्ट फौ0वा0 संख्या- 65/2021 धारा 138 एनआई एक्ट से सम्बन्धित वांरटी करामतुल्ला निवासी सरना गार्डन, रानीखेत को आज दिनांक- 13.02.2023 को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की गई है।

        
    
     
    
    
    इसके अनुसार सेक्शन 138 के तहत बाउंस चेक  जारी करना एक आपराधिक अपराध  है। इसलिए अगर अदालत में शिकायत दर्ज की जाती है तो कोई व्यक्ति जेल जा सकता है या उसे भारी जुर्माना  भरना पड़ सकता है।

    पुलिस टीम में एसएसआई सुनील बिष्ट, हेड कानि0 योगेन्द्र प्रकाश, कोतवाली रानीखेत शामिल रहे।

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